उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर पुलिस ने कल शाम को यूएनआई/वार्ता के मुख्य कार्यालय को खाली कराकर सील कर दिया. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद थे. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुसार और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ की गई. कार्यालय सील होने के दौरान कर्मचारियों में हलचल रही. कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें जबरन बाहर निकाला गया और कुछ कर्मचारियों को अपने सामान इकट्ठा करने का समय नहीं मिला. हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरी कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई.
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद UNI के राफी मार्ग कार्यालय की भूमि आवंटन रद्द करने के फैसले पर कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि सभी कदम कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उठाए गए और कार्यालय सील करने की प्रक्रिया पूरी तरह नियंत्रित तरीके से संपन्न हुई.
जिस तरह पत्रकार साथियों को कल यूएनआई के दफ्तर से खदेड़ा गया, महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, न्यूजरूम में दिल्ली पुलिस ने घुसकर गुंडई की है वो आपातकाल से भी बुरे दौर की याद दिलाने को काफी है। इंदिरा गांधी के आपातकाल को कोसने वाले उन सभी साथियों को एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी के साथ इस पुलिसिया दुर्व्यवहार पर भी उसी तरह प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सड़कों पर आना चाहिए। ये अति है। दुर्गति की तैयारी है।

यूएनआई के साथियों ने बताया कि कुछ वकीलों के साथ सैंकड़ों को तादाद में दिल्ली पुलिस यूएनआई के दफ्तर में शुक्रवार की शाम घुस गई। उनके साथ केंद्रीय शहरी मंत्रालय के भू संपदा विभाग के कुछ अधिकारी भी थे। उनलोगों ने कहा दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है तुरंत यूएनआई परिसर खाली करें। शाम का समय खबरों का होता है। सभी साथी खबरें फाइल कर रहे थे। पुलिस न्यूजरूम में घुस गई। कायदे से उन्हें यूएनआई मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए थी। उन्हें हाईकोर्ट का नोटिस दिखाना चाहिए था। यूएनआई मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों से कहता कि आपलोग दफ्तर खाली कर दें। तो कर्मचारी चले जाते।

मगर लोकतांत्रिक मूल्यों को जिस तरह पुलिस के द्वारा कुचला गया। जिस तरह लोकतंत्र के एक एक खम्भे को रौंदा जा रहा है। जिस तरह पत्रकारों के साथ बदसूलकी की गई, याद रखना लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने में समय नहीं लगेगा। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर कोई भगवान का फरमान है क्या ? अगर ऐसा कोई ऑर्डर आया भी तो केंद्र सरकार के वकीलों को ये कहने का अधिकार किसने दे दिया कि 3 मिनट में दफ्तर खाली करो ? क्या हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया ? एक ऑर्डर आया भी तो उसके कानूनी पहलुओं को देखकर यूएनआई मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट जाए वहां से स्टे लाये इसका समय देने में केंद्र सरकार को क्या परेशानी थी ?

यूएनआई के एक साथी के बताया, दिल्ली के दिल में चल रहे खरबों रुपये की यूएनआई की जमीन पर केंद्र सरकार की नजर है। केंद्र सरकार द्वारा लीज रिनिवल नहीं किया गया। मामला कोर्ट में गया तकनीकी कारणों से अगर हाईकोर्ट ने खाली करने का आदेश दे भी दिया तो हड़बड़ी इसलिए की गई ताकि तमाम मीडिया को घुटने पर लाने के लिए सरकारी तंत्र अपनी ताकत दिखाना चाहता है। पत्रकार साथी ने कहा, जब लीज वापिस ही लेना था, जमीन पर कब्जा करना था तो बमुश्किल साल भर पहले यूएनआई चलाने को स्टेट्समैन मैनेजमेंट को टेकओवर क्यों करने दिया गया ? क्यों सैंकड़ों पत्रकारों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया ?






